मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2024: पात्रता, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सम्पूर्ण जानकारी

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना: मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज दिनांक 4 जनवरी 2023 को मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का शुभारंभ किया है. इस योजना के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ में 10500 परिवारों को भूखंड भी दिए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री भूमि अधिकार योजना को शुरू करने की घोषणा 30 अक्टूबर 2021 को की गई थी। इस योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन परिवारों को मकान बनाने के लिए भूखंड की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये भूखंड राज्य के गरीब परिवारों को बिल्कुल मुफ्त में दिए जाएंगे। राजस्व विभाग की इस योजना के लिए अब तक प्रदेशभर से 14 लाख लोगों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इस योजना का लाभ उन लाभार्थियों को दिया जाएगा जिनका नाम मतदाता सूची में होगा।

आवास जीवन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। देश में ऐसे कई नागरिक हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं। उन सभी नागरिकों के लिए राज्य और राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना  (Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana) भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को अपना घर मिलता है। इस लेख के माध्यम से आपको मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। इसलिए यदि आप मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ना चाहिए।

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मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2024 सम्पूर्ण जानकारी हिंदी 

प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ एक सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। केंद्र या राज्य की आवासीय योजनाओं के हितग्राही वास्तव में आवास प्लाट मिलने के बाद ही लाभान्वित हो सकते हैं। आवासीय प्लॉट मिलने पर सरकारी योजनाओं व बैंक से हाउसिंग लोन दिलाने में मदद मिल सकती है। इसलिए राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में ‘आबादी क्षेत्र’ की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए “मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना” प्रारंभ कर रही है।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना के तहत अब राज्य के उन सभी परिवारों को जिनके पास किसी भी प्रकार की जमीन या रहने के लिए घर नहीं है, उन्हें जमीन की सुविधा दी जाएगी। यह सभी बेघर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना है, जहां उन्हें घर में रहने के लिए प्लॉट की सुविधा मिल सकती है। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी लाभार्थी परिवार लाभान्वित हो सकते हैं। आवासीय प्लॉट प्राप्त कर लाभार्थी ऋण लेने में आसानी के साथ-साथ पीएम आवास योजना के तहत अपने रहने के लिए घर बना सकते हैं। परिवार योजना के तहत यह नागरिकों को आवास निर्माण के लिए भी उपलब्ध कराया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा उज्जैन में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को आबाद भूमि पर भूखंड उपलब्ध कराये जायेंगे। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना आवास ऋण प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करेगी। केंद्र और राज्य की आवास योजना के लाभार्थियों को भी लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत आवंटन के लिए भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। केवल वही परिवार योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे जो संबंधित गांव के निवासी हैं। इस योजना के तहत SAARA  पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा करना अनिवार्य है।

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मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना Highlights 

योजनामुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना
व्दारा शुरुवात मध्य प्रदेश सरकार
योजना आरंभ 30 अक्टूबर 2021
राज्य मध्य प्रदेश
लाभार्थी राज्य के भूमिहीन नागरिक
अधिकारिक वेबसाइट saara.mp.gov.in
उद्देश्य राज्य के भूमिहीन नागरिकों को सन्माननीय जीवन प्रदान करना
विभाग राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन
वर्ष 2024
लाभ भूमिहीन नागरिकों को निशुल्क प्लॉट
श्रेणी राज्य सरकारी योजना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन

                  राष्ट्रिय गोकुल मिशन 2023

मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ

मुख्यमंत्री द्वारा उज्जैन में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को आबाद भूमि पर भूखंड उपलब्ध कराये जायेंगे। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना आवास ऋण प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करेगी। केंद्र और राज्य की आवास योजना के लाभार्थियों को भी लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत आवंटन के लिए भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। केवल वही परिवार योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे जो संबंधित गांव के निवासी हैं। इस योजना के तहत सारा पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा करना अनिवार्य है।

               मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना अंतर्गत मुफ्त प्लाट

  • मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत गांवों की आबादी भूमि में उपलब्ध भूमि पर 600 वर्गफीट का पट्टा दिया जाएगा। पट्टा उसी को दिया जाएगा, जिसका नाम मतदाता सूची में होगा।
  • भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को टीकमगढ़ के बकपुरा ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना का शुभारंभ किया. राजस्व विभाग की इस योजना के लिए अब तक पूरे प्रदेश से 14 लाख लोगों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

  • योजना पर एक साल से काम चल रहा था। राजस्व विभाग योजना के पात्र हितग्राहियों का डाटा तैयार किया। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के तहत गांवों की आबादी भूमि में उपलब्ध भूमि पर 600 वर्गफीट का पट्टा दिया जाएगा। पट्टा उसी को दिया जाएगा, जिसका नाम मतदाता सूची में होगा।
  • अगर गांव में किसी के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है तो वह व्यक्ति पहले SAARA एप या पोर्टल पर आवेदन करेगा। आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के सचिव व पटवारी के पास पहुंचेगा। जांच रिपोर्ट मामले की जांच पटवारी व पंचायत सचिव करेंगे। फिर आवेदन को तहसीलदार को भेजेंगे। तहसीलदार आवेदन की प्रारंभिक जांच करेगा और इसे आरसीएमएस पर पंजीकृत करेगा। तहसीलदार ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद अपना आदेश पारित करेंगे। इसी आधार पर ई-हस्ताक्षर से पट्टा जारी किया जाएगा

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मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मुख्य बिंदु 

  • मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ जिले के बगज माता मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में चयनित हितग्राहियों को नि:शुल्क भूमि भूखंड सौंपे.
  • योजना के तहत टीकमगढ़ जिले के दस हजार 918 परिवारों को 129 करोड़ रुपये के भूखंडों के पट्टे दिये गये. योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को घर बनाने में मदद करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भूखंड का पट्टा पति-पत्नी दोनों के नाम होगा.
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना
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  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे घर है जिसमे एक से अधिक परिवार रहते है और यदि उनके पास रहने के लिए कोई प्लॉट नहीं है तो उन्हें सरकार द्वारा मुफ्त प्लॉट प्रदान किया जाएगा।
  • इसके अलावा इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्लाटों पर बैंकों से ऋण भी प्राप्त किया जा सकता है, जिससे राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
  • इस योजना के माध्यम से, राज्य के नागरिक न्यूनतम बुनियादी जरूरतों के साथ एक सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। हर नागरिक को अपना घर मिल सकेगा।
  • इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के 5 हितग्राहियों को भूमि अधिकार पत्र प्रदान किए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 30 अक्टूबर 2021 को इस योजना की घोषणा की थी.
  • मुख्यमंत्री ने विभिन्न शासकीय योजनाओं के 13 हजार 397 हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किये तथा 6 करोड़ 68 लाख 43 हजार रुपये लागत के 223 निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा 34 करोड़ रुपये लागत के 23 कार्यों का भूमि-पूजन किया.

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 मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना उद्देश्य 

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब एवं निराश्रित परिवारों को भूमि सुविधा उपलब्ध कराना है। जिसमें लाभार्थी परिवार के सभी सदस्यों को आवास की बेहतर सुविधा मिल सके। जमीन का टाइटल डीड परिवार के पति और पत्नी के संयुक्त नाम से दिया जाएगा। इस योजना के तहत केवल लाभार्थी परिवार के पास जमीन होगी। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी हितग्राहियों को नि:शुल्क भूमि के प्लाट की सुविधा प्राप्त होगी। यह योजना इस उद्देश्य से शुरू की गई है कि सभी भूमिहीन नागरिकों के पास रहने के लिए अपनी जमीन हो। योजनान्तर्गत उपलब्ध भूमि पर आवास निर्माण हेतु राज्य के लाभार्थी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में सम्मिलित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का उद्देश्य राज्य के उन सभी नागरिकों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना है जिनके पास अपना घर नहीं है। इस योजना के माध्यम से, राज्य के नागरिक न्यूनतम बुनियादी जरूरतों के साथ एक सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। यह योजना देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में भी कारगर साबित होगी। अब प्रदेश के हर नागरिक को अपना घर मिल सकेगा। इसके अलावा इस आवास भू अधिकार योजना के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्लाटों पर भी बैंकों से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इस माध्यम से राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

                मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 

मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई है।
  • जिनके पास अपना घर नहीं है। इस योजना के माध्यम से उन सभी परिवारों को प्लॉट प्रदान किया जाएगा।
  • वे सभी परिवार जिनके पास न तो अपना घर है और न ही अपना प्लॉट इस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे।
  • ये प्लॉट नि:शुल्क प्रदान किए जाएंगे।
  • प्लॉट मिलने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हितग्राहियों द्वारा घर का निर्माण भी कराया जा सकता है।
  • इसके अलावा अन्य योजनाओं का लाभ भी हितग्राहियों को दिया जाएगा।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी वाली भूमि पर ब्लॉक आवंटन के लिए सरकार द्वारा दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा।
  • इन भूखण्डों के माध्यम से राज्य के नागरिक भी बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
  • यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी योग्य भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
  • इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा।
  • सभी आवेदनों और अनुमोदित मामलों की निगरानी राज्य सभा अधिकारी द्वारा की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत भूखंड के आवंटन के लिए कोई प्रीमियम जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
  • भू-स्वामित्व का अधिकार पति-पत्नी के संयुक्त नाम से दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के भूमि आवंटन दिशा निर्देश

  • आवेदक द्वारा आवसीय भू-खण्‍ड प्राप्‍त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन SAARA पोर्टल के माध्‍यम से प्रस्तुत करना होगा।
  • प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी के माध्यम से जांच कर तहसीलदार को भेजा जायेगा.
  • इसके बाद सभी पात्र और अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
  • 10 दिन में ग्रामीणों द्वारा आपत्ति एवं सुझाव देने हेतु सूची प्रकाशित की जायेगी.
  • योजना के अंतर्गत जिसकी सूचना चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाई जाएगी।
  • आपत्तियों और सुझावों की जांच के बाद तहसीलदार सभी पात्र और अपात्र आवेदकों की सूची तैयार कर संबंधित ग्राम सभा में प्रकाशित करेंगे।
  • राय प्राप्त करने के बाद, तहसीलदार कानून के अनुसार परीक्षण के बाद पात्र आवेदकों को भूखंड आवंटित करने का आदेश जारी करेगा।
  • मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत भूखण्ड आवंटन हेतु कोई प्रीमियम नहीं दिया जायेगा एवं आवंटित भूखण्ड पर भू-राजस्व निर्धारित किया जायेगा।

एमपी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना लाभ

  • योजना के तहत मप्र राज्य के उन सभी परिवारों को जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन की सुविधा मिलेगी।
  • योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थी परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल आबादी वाले क्षेत्रों में आवासीय भूखंड प्राप्त होंगे।
  • यह आवासीय प्लॉट लाभार्थी परिवारों के लिए नि:शुल्क स्थापित किया जाएगा।
  • पीएम ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास भू अधिकार योजना के तहत प्लॉट मिलने पर आवास सुविधा की गारंटी भी दी जाएगी।
  • योजनान्तर्गत आवासीय भूखण्डों पर आवास निर्माण हेतु हितग्राहियों को बैंकों से ऋण सहायता का लाभ भी प्राप्त होगा।
  • मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के तहत उपलब्ध आवासीय भूखंड का आकार 60 वर्ग मीटर होगा।
  • लाभार्थी परिवारों को प्लॉट लेने के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।
  • योजनान्तर्गत आवासीय भूमि का निर्माण कर सभी निर्धन एवं निर्धन परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा।
  • योजना के अनुसार भूमि स्वामी से अनुमति पत्र पति-पत्नी के संयुक्त नाम से प्राप्त किया जायेगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना लाभार्थी पात्रता

  • इस योजना के अंतर्गत आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक या उसके परिवार के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  • ऐसे नागरिक जिनके पास कोई जमीन नहीं है और जो नैमितिक श्रम से आजीविका कमाते हैं, वे भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  • जिन परिवारों में 16 से 59 वर्ष की आयु के पुरुष या वयस्क सदस्य नहीं हैं, वे भी इस योजना का लाभ पाने के पात्र हैं।
  • इस योजना अंतर्गत परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क नहीं होना चाहिए।
  • जिन परिवारों के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए घर है, वे योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं।
  • 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
  • जो परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन लेने के पात्र नहीं हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है.
  • यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है या सरकारी सेवा में है तो वह भी इस योजना का लाभ पाने का पात्र नहीं है।

आवेदकों के लिए निम्नलिखित शर्तें जारी की गई हैं

  • आवेदन करने के लिए भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा।
  • जनसंख्या की भूमि की उपलब्धता के संबंध में जिला कलेक्टर को अधिकार दिया गया है
  • इस योजना के माध्यम से प्रत्येक पात्र परिवार को प्लॉट उपलब्ध कराया जाएगा। परिवार का अर्थ है पति-पत्नी और उनके अविवाहित बेटे-बेटियाँ।
  • केवल वही आवेदक परिवार इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे जो संबंधित गांव के निवासी हों।
  • आवेदन (SAARA) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करना आवश्यक है।
  • सभी पात्र परिवारों की गांववार सूची प्रकाशित की जाएगी ताकि संबंधित ग्रामीणों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जा सकें.
  • इस आपत्ति एवं सुझाव को आमंत्रित करने की अवधि 10 दिन होगी।
  • इसकी सूचना चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि सार्वजनिक स्थानों तथा ग्राम पंचायत कार्यालय में चस्पा की जायेगी.
  • भूमि के स्वामित्व का अधिकार उपलब्धता के अनुसार पति-पत्नी के संयुक्त नाम से दिया जायेगा।
  • प्लॉट आवंटन के लिए आवेदकों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।
  • सभी प्राप्त आवेदनों एवं स्वीकृत प्रकरणों की अनुश्रवण राजस्व आयुक्त द्वारा की जायेगी।
  • मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की अपात्रता
  • ऐसे परिवार जिनके पास स्वतंत्र आवास उपलब्ध है।
  • जिन आवेदकों के परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है।
  • यदि आवेदक परिवार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से राशन लेने की पात्रता पर्ची नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक का नाम उसी गांव में होना चाहिए जहां उसे आवासीय प्लॉट चाहिए।
  • यदि आवेदक का नाम 1 जनवरी 2021 को प्रचलित मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना महत्वपूर्ण दस्त्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आवास प्रमाण पत्र
  • आय का प्रमाण
  • उम्र का सबूत
  • पहचान पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको राजस्व प्रशासन के लिए स्मार्ट एप्लीकेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

  • अब होम पेज आपके सामने खुल आएगा।
  • होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री आवासिय भू-अधिकार योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अप्लाई के विकल्प पर आपको अब क्लिक करना होगा।
  • आवेदन करे इस ऑप्शन आपको क्लिक करना है

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

  • आपके सामने इसके बाद एक नया पेज खुल आएगा।
  • आपको इस पृष्ठ पर दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।
  • आवेदन फॉर्म अब आपके सामने खुल जाएगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

  • निम्नलिखित जानकारी आपको इस फॉर्म में दर्ज करनी होगी।
  • जिला, तहसील, पटवारी हल्का, हल्का नंबर, गांव का नाम, ग्राम संख्या, आधार संख्या, समग्र आईडी, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता या पति का नाम, जन्म की तारीख, लिंग, जाति, वर्तमान निवास का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि।
  • अब आपको सेव डिटेल के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आप आवेदन कर सकेंगे।

पोर्टल लॉगिन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको राजस्व प्रशासन के लिए स्मार्ट एप्लीकेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने अब होम पेज खुल आएगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

  • आपको होम पेज पर लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने इसके बाद लॉगिन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अपना यूजरनेम पासवर्ड और कैप्चा कोड इस फॉर्म में आपको डालना होगा।
  • लोगिन के विकल्प पर अब आपको क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप लॉग इन कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना: आवेदन खोज प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको राजस्व प्रशासन के लिए स्मार्ट एप्लीकेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब होम पेज आपके सामने खुल आएगा।
  • इसके बाद आपको मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अप्लाई के विकल्प पर आपको अब क्लिक करना होगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

  • अब आपको आवेदन सर्च के विकल्प पर क्लिक करना है।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

  • अपना मोबाइल नंबर और समग्र आईडी इसके बाद आपको दर्ज करनी होगी।
  • सर्च रिकॉर्ड के विकल्प पर अब आपको क्लिक करना होगा।
  • आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रासंगिक जानकारी होगी।

आवासीय भूमि अधिकार योजना डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया

  • डैशबोर्ड की जांच करने के लिए आवेदक सबसे पहले सारा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अब होम पेज पर मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना का विकल्प दिखाई देगा।
  • यहां आपको डैशबोर्ड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर योजना का डैशबोर्ड खुल जाएगा।
  • यहां आप दी गई रिपोर्ट में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसे देख पाएंगे।
अधिकारिक वेबसाइटक्लिक करे
मध्यप्रदेश सरकारी योजना क्लिक करे
केंद्र सरकारी क्लिक करे

निष्कर्ष / Conclusion

मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के ऐसे परिवारों को भूखंड दिए जाएंगे जिनके पास अपना घर नहीं है। वे सभी परिवार जिनके पास न तो अपना खुद का घर है और न ही अपना प्लॉट इस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे। ये प्लॉट नि:शुल्क (लीज पर) उपलब्ध कराये जायेंगे। भूखण्ड प्राप्त करने के बाद हितग्राहियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवासों का निर्माण भी कराया जा सकता है। इसके अलावा अन्य योजनाओं का लाभ भी लाभार्थियों को दिया जाएगा।

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी वाली भूमि पर भूखंडों के आवंटन के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। अब प्रदेश के नागरिक सम्मानित जीवन जी सकेंगे। इन भूखण्डों के माध्यम से प्रदेश के नागरिक भी बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पात्र परिवारों को रहने योग्य भूमि पर आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना FAQ 

Q. मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2024 क्या है ?

Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2024: मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के उन गरीब परिवारों को जमीन आवंटित करने की योजना है जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। आवास भू अधिकार योजना के तहत इन लोगों को सरकार द्वारा आबाद भूमि पर भूखंड उपलब्ध कराये जायेंगे।

मध्यप्रदेश आवास भूमि अधिकार योजना के तहत मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को 60 वर्ग मीटर भूखंड आवंटित किए जाएंगे। पात्र परिवारों को भूमि आवंटन के बाद आवास निर्माण के लिए मप्र सरकार द्वारा ऋण सुविधा भी प्रदान की जाएगी। लेकिन लाभार्थी परिवारों को घर बनाने के लिए प्लॉट बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा।

Q. मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का उद्देश्य क्या है? 
 
मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना का मुख्य उद्देश्य- राज्य के गरीब एवं निराश्रित परिवारों को रहने के लिए भूमि की सुविधा उपलब्ध कराना है। जिसमें लाभार्थी परिवार के सभी सदस्य बेहतर आवास की सुविधा का लाभ उठा सकें। परिवार की ओर से भूमि अधिकार पत्र पति-पत्नी के संयुक्त नाम से प्रदान किया जायेगा। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार स्वयं जमीन के मालिक होंगे। योजनान्तर्गत प्लाट की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी हितग्राहियों को निःशुल्क उपलब्ध होगी। यह योजना सभी भूमिहीन नागरिकों को अपनी जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजनान्तर्गत प्राप्त भूमि पर आवासीय निर्माण कार्य हेतु राज्य के हितग्राही परिवारों को पीएम आवास योजना में सम्मिलित किया जायेगा।
 
Q.मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की अधिकारिक वेबसाइट क्या है ? 
 
मप्र मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना 2024 के तहत – अब राज्य के उन सभी परिवारों को जिनके पास रहने के लिए किसी भी प्रकार की भूमि या आवास नहीं है, को रहने के लिए भूमि की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह उन सभी बेघर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें उन्हें आवास के लिए प्लॉट की सुविधा मिल सकती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी लाभार्थी परिवारों को मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना 2023 का लाभ मिल सकता है। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना में आवेदन के लिए आवेदक स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (सारा) की आधिकारिक वेबसाइट saara.mp.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
 
Q. नागरिकों को प्लाट लेने के लिए किसी प्रकार का शुल्क जमा करना होगा ?
 
नहीं, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। इसके लिए पात्र लाभार्थी परिवारों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा।
 
Q.मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का क्या लाभ है?
 
योजना पर एक साल से काम चल रहा था। राजस्व विभाग योजना के पात्र हितग्राहियों का डाटा तैयार किया। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के तहत गांवों की आबादी भूमि में उपलब्ध भूमि पर 600 वर्गफीट का पट्टा दिया जाएगा। पट्टा उसी को दिया जाएगा, जिसका नाम मतदाता सूची में होगा। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के तहत गांवों की आबादी भूमि में उपलब्ध भूमि पर 600 वर्गफीट का पट्टा दिया जाएगा। पट्टा उसी को दिया जाएगा, जिसका नाम मतदाता सूची में होगा।

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