Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2024 Online Registration, Eligibility and Beneficiary List | मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान 2024 सम्पूर्ण जानकारी हिंदी | मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान 2024 समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों की शादी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत सरकार पात्र परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों और उनके परिवारों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े। यह योजना 41,000/- रुपये की सहायता राशि प्रदान करती है। पात्र परिवारों को शादी से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए यह रुपये दिए जाएंगे, जिसमें गहने, कपड़े और अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं।
योजना के लिए पात्र होने के लिए, दुल्हन का परिवार राजस्थान का निवासी होना चाहिए, और दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। और उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होना चाहिए। दुल्हन को 10वीं कक्षा की शिक्षा भी पूरी करनी चाहिए। कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान 2024 का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों के कल्याण को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि वे वित्तीय बाधाओं के कारण विवाह के अधिकार से वंचित न हों।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान 2024
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान 2024, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों की लड़कियों, अंत्योदय परिवारों की लड़कियों, आस्था कार्ड धारक परिवारों की लड़कियों, ऐसे परिवार जिनमें कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है और विधवा महिलाओं की बेटियों को विवाह के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता 31000/- रुपये से 41000/- रुपये तक होगी। प्रत्येक परिवार से केवल दो लड़कियां इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर की जायेगी. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित की जायेगी.
इस निगरानी समिति के माध्यम से राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 को पूरे जिले में लागू किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा। यह आवेदन पत्र विवाह की तिथि से 1 माह पूर्व अथवा विवाह तिथि के 6 माह बाद तक जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस लेख को पढ़कर आप राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
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Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana Highlights
योजना | मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान |
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व्दारा शुरू | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
अधिकारिक वेबसाइट | https://sje.rajasthan.gov.in/ |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफ़लाइन |
उद्देश्य | विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना |
श्रेणी | राजस्थान सरकारी योजना |
साल | 2024 |
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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान 2024: उद्देश्य
लड़कियों की शादी के समय परिवार को कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से लड़कियों की शादी के समय सामाजिक और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऐसी ही एक योजना राजस्थान सरकार द्वारा भी चलाई जा रही है. जिसका नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान 2024 है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान की बेटियों को उनकी शादी के समय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों की शादी पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब राज्य के नागरिकों को अपनी बेटियों की शादी के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि राजस्थान सरकार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह योजना कम उम्र कन्या विवाह को रोकने में भी कारगर साबित होगी क्योंकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बेटियों को प्रदान किया जाएगा जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है। इसके अलावा इस योजना से राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान 2024के संचालन से राज्य के नागरिक सशक्त और आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन संबंधी दिशा-निर्देश
- आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- यह आवेदन पत्र विवाह तिथि से 1 माह पहले या विवाह तिथि के 6 माह बाद जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा।
- आवेदन का निराकरण अधिकतम 15 दिवस की अवधि में किया जायेगा।
- यदि आवेदक शादी से पहले आवेदन कर रहा है
- इस स्थिति में आवेदन के सत्यापन की पुष्टि स्वयं जिला अधिकारी द्वारा की जायेगी।
- विवाह के बाद आवेदन करने की स्थिति में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।
- आवेदक को बीपीएल चयनित परिवार होने के प्रमाण के रूप में बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी जमा करना अनिवार्य है।
- यदि आवेदक अंत्योदय परिवार से है तो अंत्योदय कार्ड की फोटोकॉपी जमा करना अनिवार्य है।
- यदि आवेदक आस्था कार्ड धारक है तो उसे आस्था कार्ड की फोटोकॉपी जमा करना अनिवार्य है।
- शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जाएगा।
- लाभ राशि सीधे आवेदक के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
- जिला मजिस्ट्रेट आवेदक को राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति की एक प्रति के साथ एक बधाई संदेश भी प्रदान करेगा।
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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान 2024 के लिए आवश्यक पात्रता
- बेटी राजस्थान की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- एक परिवार से केवल दो लड़कियाँ ही इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं।
- इस योजना का लाभ सभी वर्गों के अंत्योदय परिवारों को प्रदान किया जाएगा।
- सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवार भी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं।
- आस्था कार्ड धारक परिवारों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, ऐसी महिलाओं की बेटियां इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र हैं।
- यदि किसी विधवा महिला की वार्षिक आय सभी स्त्रोतोसे 50000/- रुपये या उससे कम है तो उसकी बेटी की शादी पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- यदि परिवार में 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई कामकाजी सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ ऐसी विवाह योग्य लड़कियों को प्रदान किया जाएगा जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है और उनकी देखभाल करने वाली व्यक्ति विधवा है जो सुरक्षा के लिए पात्र है।
- जिनके माता-पिता में से कोई भी जीवित न हो और परिवार के किसी भी सदस्य की आय 50000/- रुपये से अधिक न हो।
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राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अनुदान विवरण
श्रेणी | अनुदान |
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अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण | कन्या को ₹31000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि कन्या द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको अतिरिक्त ₹10000 की राशि प्रदान की जाएगी एवं यदि कन्या द्वारा स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको ₹20000 अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। |
अनुसूचित जनजाति के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण | लाभार्थी को ₹31000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि लाभार्थी द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो ₹10000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी एवं यदि लाभार्थी द्वारा स्नातक पास किया गया है तो ₹20000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी |
अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण | आवेदक को ₹31000 की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। यदि आवेदक द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो ₹10000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी एवं यदि लाभार्थी द्वारा स्नातक परीक्षा पास की गई है तो लाभार्थी को ₹20000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी |
सहयोग एवं उपहार योजना में एससी/ एसटी/ माइनॉरिटी के बीपीएल परिवारों को छोड़कर शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं, की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण | कन्या को ₹21000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। यदि कन्या दसवीं पास है तो उसको ₹10000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी एवं यदि कन्या स्नातक पास है तो उसको ₹20000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। |
विवाह योग्यजन व्यक्तियों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण | लाभार्थी को ₹21000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि लाभार्थी दसवीं पास है तो उसको ₹10000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी एवं यदि लाभार्थी स्नातक पास है तो उसे ₹20000 की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। |
महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण | कन्या को ₹21000 की राशि प्रदान की जाएगी। कन्या की दसवीं पास होने की स्थिति में ₹10000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी एवं कन्या का स्नातक पास होने की स्थिति में ₹20000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। |
पालनहार में लाभार्थी वह कन्याए जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण | लाभार्थी को ₹21000 की राशि प्रदान की जाएगी। यदि कन्या दसवीं पास है तो ₹10000 की प्रोत्साहन राशि अतिरिक्त प्रदान की जाएगी एवं यदि कन्या स्नातक पास है तो ₹20000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। |
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की विशेषताएं
ऐसे परिवारों को राजस्थान सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जाएगी. जो अपनी बेटी की शादी पर खर्च नहीं कर पा रहा है. राजस्थान सरकार ने राज्य की बीपीएल परिवार श्रेणी सूची में स्थान रखने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटी की शादी के एक महीने पहले या छह महीने बाद अनुदान प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है। यह योजना उन सभी बेटियों और उनके परिवारों को वित्तीय लाभ प्रदान करेगी। जो योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना की कई विशेषताएं हैं जैसे:-
- राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान 2024 शुरू की गई है।
- इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों की लड़कियों, अंत्योदय परिवारों की लड़कियों, आस्था कार्ड धारक परिवारों की लड़कियों, ऐसे परिवार जिनमें आर्थिक दृष्टिकोण से कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है और विधवा महिलाओं की बेटियों को विवाह के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह वित्तीय सहायता 31000/- रुपये से 41000/- रुपये तक होगी।
- प्रत्येक परिवार से केवल दो लड़कियाँ ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।
- राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 का लाभ उठाने के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर की जायेगी.
- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित की जायेगी।
- यह योजना एक निगरानी समिति के माध्यम से पूरे जिले में लागू की जायेगी.
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- यह आवेदन विवाह की तारीख से 1 माह पहले या विवाह की तारीख के 6 महीने बाद जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा करना होगा।
24 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बजट प्रावधान स्वीकृत
इस योजना के तहत लगभग 24 करोड़ रुपये की बचत के प्रावधान को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 सितंबर 2023 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022 से मुख्यमंत्री के माध्यम से 48 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। जिसमें से अब तक 47.74 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता लाभार्थियों को प्रदान की जा चुकी है। इस बजट से आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा और लाभार्थियों को शीघ्र सहायता राशि स्वीकृत की जा सकेगी। और इस बचत की मंजूरी से योजना के संचालन को गति मिलेगी और जल्द ही अधिक से अधिक आवेदक लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा
- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा.
- इस निगरानी समिति द्वारा जिला स्तर पर योजना के संचालन एवं कार्यान्वयन की समीक्षा की जायेगी.
- जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पंचायत समिति के सभी विकास अधिकारी निगरानी समिति के सदस्य होंगे.
- जिलाधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे.
- इस समिति की बैठक हर तीन माह में होगी.
- समिति अपने सुझावों एवं आवश्यकताओं से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अवगत कराएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है:-
- जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पते के प्रमाण
- बैंक पासबुक
- जन्म प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा महिलाओं के मामले में)
- विधवा पेंशन का पीपीओ
- आय प्रमाण पत्र
- शिक्षा योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र
- शादी प्रमाण पत्र
- जन-आधार/भामाशाह कार्ड
- राशन कार्ड
- मतदाता परिचय पत्र
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
अगर आप योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आवेदन प्रक्रिया जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा।
- आपको सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ ले जाने होंगे।
- इसके बाद आप ऑपरेटर को राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आवेदन पत्र भरने की जानकारी दें।
- अब आपको फॉर्म में पूछे गए सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड हो जाएंगे।
- सारी जानकारी भरने के बाद आपका फॉर्म ऑपरेटर द्वारा सबमिट कर दिया जाएगा।
- फॉर्म सबमिट होने के बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा।
- रेफरेंस नंबर के जरिए आप अपने फॉर्म के आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर पाएंगे।
आवेदक इस योजना के लिए ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना आवश्यक होगा. आवेदक आगे दिए गए लिंक के माध्यम से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते है। राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संपर्क विवरण
अधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
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राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना दिशानिर्देश। | यहाँ क्लिक करें |
एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड | यहाँ क्लिक करें |
हेल्पलाइन नंबर | 1800-180-6127 0141-2226997 |
हेल्पडेस्क मेल | [email protected] |
पता | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ग-3/1, आंबेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर-302005 |
केंद्र सरकारी योजना | यहाँ क्लिक करें |
ज्वाइन | टेलीग्राम |
निष्कर्ष / Conclusion
राजस्थान सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से राज्य की बेटियों को लाभान्वित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। राजस्थान राज्य के ऐसे परिवार जो अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं। सरकार द्वारा बेटियों को छात्रवृत्ति देकर शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में परिवार को अपनी बेटी की शादी की चिंता सता रही है. अब उन्हें राजस्थान सरकार की ओर से ₹31000 से लेकर ₹41000 तक की आर्थिक सहायता मिलने वाली है। दरअसल, राजस्थान सरकार ने कन्या विवाह के लिए ”मुख्यमंत्री कन्यादान योजना” (राजस्थान कन्यादान योजना) शुरू की है। योजना के माध्यम से बेटी की शादी के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana FAQ
Q. राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?
यह योजना लड़कियों के लिए बनाई गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार बेटियों को उनकी शादी के समय वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
Q. योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी होगी?
योजना के लिए आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in है
Q. राज्य में किन परिवारों की लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा?
योजना के तहत राज्य के सभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों, अंत्योदय परिवारों की बेटियों, आस्था कार्ड धारक परिवारों की बेटियों, कम आय वाले परिवारों की बेटियों और विधवा महिलाओं की बेटियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
Q. राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लड़की की शादी के लिए कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी?
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से मिलने वाली राशि 31 हजार रुपये होगी। इसके साथ ही अगर लड़की ने 10वीं पास कर ली है तो उसे कुल 41 हजार रुपये दिए जाएंगे और अगर लड़की ने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है तो उसे कुल 51 हजार रुपये दिए जाएंगे।