मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना 2024: मध्य प्रदेश सरकार ने 2014 में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की। यह योजना राज्य में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए है। यह योजना उन जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अंतरजातीय विवाह करना चुनते हैं। इस प्रकार, यह सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और जाति-आधारित भेदभाव को दूर करने में मदद करता है।
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना 2024:- हमारे समाज में लोगों की गलत सोच को कम करने और जातिवाद को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से सभी धर्मों और जातियों के लोगों को एक साथ लाने के लिए यह योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के तहत राज्य सरकार अंतरजातीय विवाह करने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि देगी। जिससे अधिक से अधिक लोग अंतरजातीय विवाह करेंगे और जातिवाद को खत्म किया जा सकेगा। इस योजना के तहत अब कोई भी नागरिक किसी भी जाति में शादी करके अपना जीवनसाथी ढूंढ सकेगा और आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेगा। राज्य का जो भी इच्छुक नागरिक मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है उसे इस लेख को अंत तक विस्तार से पढ़ना होगा।
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना 2024: सम्पूर्ण जानकारी हिंदी
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के तहत अनुसूचित जाति के लड़के/लड़की से शादी करने पर जोड़ों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार वर-वधू को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह आर्थिक सहायता राशि पति-पत्नी दोनों के संयुक्त बैंक खाते में 8 वर्ष तक जमा रहेगी। इस रकम में से 2.5 लाख रुपये नकद दिए जाएंगे और बाकी पैसे खाते में जमा किए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल दंपत्ति अपने जीवन में जरूरत पड़ने पर कर सकेंगे.
इस योजना का लाभ उठाने के लिए नवविवाहित जोड़े को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अंतरजातीय विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना 2024 का लाभ उठाने के लिए नवविवाहित जोड़े को अंतरजातीय विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। 1 वर्ष के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना 2024 Highlights
योजना | मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना |
---|---|
व्दारा शुरू | एमपी सरकार |
अधिकारिक वेबसाईट | scdevelopmentmp.nic.in/ |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
राज्य | मध्यप्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
लाभ | 2.5 से 5 लाख रुपए |
उद्देश्य | जातिवाद और अस्पृश्यता के विचारों को समाप्त करके अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना। |
योजना आरंभ | 2014 |
श्रेणी | मध्यप्रदेश योजना |
वर्ष | 2024 |
मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना
What is Madhya Pradesh Antarjatiya Vivah Yojana 2024?
- मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना 2024 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक योजना है।
- मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एमपी) उन जोड़ों का समर्थन करती है जो अपनी जाति से बाहर शादी करते हैं।
- हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए जोड़े अपनी शादी के एक वर्ष के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना का उद्देश्य अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को स्वीकार करना और जश्न मनाना है
- यदि एक व्यक्ति उच्च जाति का है और दूसरा अनुसूचित जाति (एससी) का है, तो वे जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकते हैं।
- योग्य जोड़ों का चयन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है, और राज्य सरकार उन्हें एक प्रशस्ति पत्र और ₹2.5 लाख का पुरस्कार प्रदान करती है।
एमपी अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना 2024 का मुख्य उद्देश्य जातिवाद, और अस्पृश्यता, छुआछूत के विचारों को खत्म करना और अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से शादी करने वाले जोड़ों को इनाम और सम्मान देना है, ताकि विवाह करने वाले जोड़े को वर या वधू जिसके उच्च कुल में जन्म हुआ हो। एक जाति और दूसरा अनुसूचित जाति से, उन्हें सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. क्योंकि जब कोई युवक या युवती दूसरी जाति के व्यक्ति से शादी करता है तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार कपल्स को घर से भागना भी पड़ता है, जिसके बाद उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता है। लेकिन अब ऐसे कपल्स को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार अंतरजातीय विवाह करने पर 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी.
- सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना और जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करना
- राज्य में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना
- अंतरजातीय विवाह का विकल्प चुनने वाले योग्य जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने और समानता को बढ़ावा देने में मदद करना
- अंतरजातीय विवाह के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना।
निर्धारित प्राधिकारी
संबंधित जिले का कलेक्टर मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना 2024 का प्रभारी व्यक्ति है। कलेक्टर का काम आवेदनों को स्वीकार करना और उन पर कार्रवाई करना है। यह भी जांचें कि क्या आवेदक पात्र हैं, और योग्य जोड़ों को वित्तीय सहायता दें। यदि कोई समस्या हो तो आवेदक मदद के लिए कलेक्टर से बात कर सकता है। कलेक्टर कार्यालय योजना के बारे में रिकॉर्ड और आंकड़े रखता है और सरकार को रिपोर्ट भेजता है। यदि किसी के पास योजना के बारे में प्रश्न हैं, तो उन्हें कलेक्टर से संपर्क करना चाहिए।
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना 2024 के माध्यम से अंतरजातीय विवाह से जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा।
- मध्य प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को अंतरजातीय विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाहित जोड़े में से एक स्वर्ण जाति का तथा दूसरा अनुसूचित जाति एवं जनजाति समूह का होना चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा जोड़े को 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- इस सहायता राशि से दम्पति अपना जीवन यापन आसानी से कर सकेंगे।
- अंतरजातीय विवाह की स्थिति में यह आर्थिक सहायता राशि शादी के बाद होने वाले खर्च के लिए सरकार द्वारा दी जाएगी।
- अगर अंतरजातीय विवाह हो तो जातिवाद और छुआछूत जैसी चीजों को खत्म किया जा सकता है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को अंतरजातीय विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
मध्यप्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के लिए पात्रता
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार को कुछ निर्धारित पात्रता पूरी करनी होगी। जिसके बाद ही वह योजना का लाभ उठा सकेंगे। पात्रता से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है।
- आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- अंतरजातीय विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- एक-दूसरे से विवाह करने वाले युवक-युवतियों में से किसी को भी आपराधिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए।
- वर या वधू में से कोई एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए, यानी दोनों में से एक दूसरी जाति का होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़का और लड़की दोनों की पहली शादी होनी चाहिए।
- अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन विवाह के 1 वर्ष बाद ही करना होगा। तभी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा.
- उम्मीदवार के पास आधार कार्ड से जुड़ा एक संयुक्त बैंक खाता होना चाहिए।
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए जो नीचे सूचीबद्ध हैं।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- समग्र आईडी
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
- ऊंची जाति से संबंधित दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- शादी का प्रमाणपत्र
- संयुक्त बैंक खाते का विवरण
- मोबाइल नंबर
- दूल्हा और दुल्हन की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें।
मध्यप्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं और मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है, जिसका पालन करके आप अंतरजातीय विवाह योजना के तहत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको अनुसूचित जाति विकास पोर्टल, मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में जाकर इंटर कास्ट मैरिज (अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
- सबसे पहले आपको दूल्हा-दुल्हन की फोटो और एक संयुक्त फोटो अपलोड करनी होगी।
- इसके बाद आपको वर पक्ष और वधू पक्ष का विवरण, संपर्क विवरण, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, उच्च जाति से संबंधित दस्तावेज, विवाह संबंधी विवरण, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र, संयुक्त खाता विबरण। आदि विवरण दर्ज करना होगा।
- सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपकी मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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निष्कर्ष / Conclusion
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना 2024 (अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एमपी) का लाभ उठाने के लिए नवविवाहित जोड़े को अपनी शादी के 1 साल के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इस नवविवाहित जोड़े का पंजीकरण हिंदू एक्ट के तहत किया जाएगा। विवाह अधिनियम 1955। अंतरजातीय विवाह योजना का मूल उद्देश्य ऐसे जोड़ों को पुरस्कृत और सम्मानित करना है जो जातिवाद, जातिवाद और अस्पृश्यता के विचारों को त्यागकर अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से शादी करते हैं।
Madhya Pradesh Intercaste Marriage Scheme FAQ
Q. एमपी अंतरजातीय विवाह योजना क्या है?
एमपी अंतरजातीय विवाह योजना के तहत राज्य सरकार अंतरजातीय विवाह करने वाले युवक/युवतियों को प्रोत्साहन राशि का लाभ प्रदान करेगी।
Q. एमपी अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य क्या है?
एमपी अंतरजातीय विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य जातिवाद और अस्पृश्यता के विचारों को खत्म करना और युवा पुरुषों और महिलाओं को अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
Q. एमपी अंतरजातीय विवाह योजना के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी?
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
Q. अंतरजातीय विवाह का नियम क्या है?
अंतरजातीय विवाह का तात्पर्य विभिन्न जातियों के व्यक्तियों के बीच विवाह से है। भारत में, अंतरजातीय विवाह कानूनी है और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 द्वारा संरक्षित है। यह विभिन्न जातियों या धर्मों के व्यक्तियों को विवाह करने और अपनी शादी को पंजीकृत करने की अनुमति देता है।